सचिन अग्निहोत्री कनपुर देहात | थाना शिवली |
🔴 कोर्ट का सख्त फैसला
कानपुर देहात के एडीजे-13/ पॉक्सो एक्ट कोर्ट कानपुर देहात ने मिशन शक्ति-5 अभियान के तहत छेड़छाड़ के आरोपी सचिन को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास और ₹7,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 1 माह अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
🔹 प्रमुख बिंदु (Key Highlights)
➡️ वर्ष 2018 में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला हुआ था दर्ज।
➡️ आरोपी ने पीड़िता को खींचकर बगीचे में ले जाकर किया था उत्पीड़न।
➡️ थाना शिवली में धारा 354A IPC व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ।
➡️ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्य जुटाकर शीघ्र चार्जशीट दाखिल की।
➡️ गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को ठहराया दोषी।
🔹 घटना का पूरा मामला
दिनांक 27 अप्रैल 2018 को आरोपी सचिन पुत्र राम बहादुर, निवासी बैजूपुरवा थाना रूरा ने वादी की नाबालिग पुत्री को जबरन बगीचे में खींचकर ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इस संबंध में थाना शिवली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
🔹 पुलिस की मजबूत पैरवी लाई रंग
थाना शिवली पुलिस, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत में साक्ष्यों और गवाहों को मजबूती से पेश किया गया, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।
🔹 ऑपरेशन कन्विक्शन का असर
कानपुर देहात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन और मिशन शक्ति-5 अभियान के तहत पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने और अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।
⚖️ महिला अपराधों पर सख्त संदेश
यह फैसला समाज में महिला संबंधी अपराधों पर रोक लगाने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक कड़ा संदेश देता है।
