Kanpur Dehat News।शिवली में बेशकीमती भूमि विवाद मामले में पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ की शांति भंग की कार्यवाही

राहुल मिश्रा
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 कानपुर देहात- नगर पंचायत शिवली में विवादित प्लाट पर अध्यक्ष द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर कब्जा किए जाने के मामले में पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के नौ लोगों के खिलाफ शांति भंग करने की कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिसें जारी कर 5 जून को एसडीएम मैथा की अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।

               शिवली कोतवाली क्षेत्र की ग्राम सभा ढाकन शिवली के मजरा धनऊं नेवादा निवासिनी मधु शर्मा पत्नी स्वर्गीय राघवेंद्र शर्मा द्वारा एसडीएम मैथा सत्यनारायण शुक्ला व पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में कहा गया था कि उसने ग्राम सभा ढाकन शिवली में गाटा संख्या 690 रकबा 168 वर्ग मीटर एवं 84 वर्ग मीटर भूमिका बैनामा 30 जुलाई 2019 एवं 17 दिसंबर 2020 को करवाया था। खरीदी हुई जमीन पर वर्ष 2020 में बाउंड्री वॉल बनवाई  गई थी। इसी दौरान उसके पति राघवेंद्र शर्मा कैंसर की बीमारी से ग्रसित हो गए थे जिनका चार वर्षो तक लगातार इलाज चलता रहा तथा उपचार के दौरान ही 12 अक्टूबर 2025 को उनके पति राघवेंद्र शर्मा की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद वह भी शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने लगी है। इस समय उसका उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। इसी मौके का फायदा उठाकर गुरुवार की रात शिवली नगर पंचायत अध्यक्ष अवधेश कुमार शुक्ला मुन्नू ने अपने आधा दर्जन साथियों एवं नगर पंचायत के कुछ आउटसोर्सिंग कर्मचारी के साथ मिलकर उसकी खरीदी हुई जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को तोड़कर जबरन कब्जा करने की कोशिश की है। शिकायती पत्र को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम मैथा के आदेश पर राजस्व कर्मियों द्वारा शिवली कोतवाल अमरेंद्र बहादुर सिंह की मौजूदगी में विवादित स्थल की जांच कर उसे कुर्क कर पुलिस को सुपुर्दगी सौंप दी गई है। 


विवादित भूमि पर निगरानी करता पुलिस का जवान


दोनों पक्षों के बीच तनाव को देखते हुए शिवली पुलिस द्वारा मधु शर्मा पत्नी राघवेंद्र निवासी धनऊ निवादा, मधु पत्नी बलराम सिंह निवासी ज्योति, बलराम सिंह पुत्र सत्येंद्र सिंह निवासी ज्योति तथा दूसरे पक्ष के चेयरमैन अवधेश शुक्ला तथा उनके साथी रवि शुक्ला निवासी भौसाना थाना चौबेपुर, मोहित उर्फ चारु अवस्थी पुत्र प्रशांत अवस्थी निवासी आजाद नगर शिवली ,अनुभव मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा निवासी देवनगर शिवली,चंदन तिवारी उर्फ ऋतुराज पुत्र नवल तिवारी निवासी देवनगर शिवली, अभिषेक उर्फ बऊआ निवासी देवनगर शिवली के खिलाफ धारा 126 / 135 बीएनएस शांति भंग की कार्रवाई करते हुए दोनों गुटों के लोगों को नोटिसें जारी कर उन्हें 5 जून को एसडीएम मैथा की अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।

कोतवाल अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि तनाव को देखते हुए दोनों गुटों के लोगों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिसें जारी की गई है।

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