औरैया: अजीतमल में गैंगस्टर एक्ट में फरार तीन अपराधियों के खिलाफ मुनादी , कुर्की की तैयारी शुरू

औरैया। अपराध और अपराधियों के खिलाफ औरैया जनपद में पुलिस की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में थाना कोतवाली अजीतमल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में लंबे समय से फरार चल रहे तीन शातिर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुनादी और कुर्की (धारा 84 BNSS) की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई है। पुलिस ने पूरे इलाके में डुगडुगी पिटवाकर आरोपियों को सार्वजनिक रूप से न्यायालय के समक्ष हाजिर होने की अंतिम चेतावनी दी है।

ढोल-नगाड़ों के साथ पुलिस ने दी चेतावनी
पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत अजीतमल कोतवाली पुलिस रविवार को पर्याप्त पुलिस बल के साथ आरोपियों के ठिकानों पर पहुंची। पुलिस टीम ने क्षेत्र में लाउडस्पीकर और ढोल-नगाड़ों (डुगडुगी) के साथ मुनादी कराई। इस दौरान सार्वजनिक रूप से ऐलान किया गया कि यदि फरार आरोपी तय समय सीमा के भीतर कानून के सामने आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो उनकी संपत्तियों को कुर्क कर लिया जाएगा।
इन तीन आरोपियों पर कसा शिकंजा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई मुकदमा अपराध संख्या 140/2026, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) के तहत की गई है। इस मामले में वांछित चल रहे तीन अभियुक्तों हारून,इमरान खान, लवकुश कुशवाहा के खिलाफ न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है
क्या है धारा 84 BNSS की कार्रवाई?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 के तहत न्यायालय फरार अपराधियों को एक निश्चित समय के भीतर पेश होने का आदेश देता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी लगातार गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपे हुए हैं। मुनादी की इस कार्रवाई के बाद भी यदि वे हाजिर नहीं होते हैं, तो पुलिस जल्द ही इनकी चल-अचल संपत्ति को जब्त (कुर्क) करने की अगली विधिक प्रक्रिया शुरू करेगी। स्थानीय पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है।

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